
CTET News: सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा
देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में वर्षों से बिना किसी पात्रता परीक्षा के पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि CTET पास किए बिना कोई भी शिक्षक अपनी नौकरी जारी नहीं रख सकता। यह आदेश न केवल नई नियुक्तियों पर लागू होगा बल्कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य होगा।
CTET Court Case Status: लगभग 5 लाख शिक्षकों पर असर
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से देशभर के लगभग 5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर CTET परीक्षा के आयोजन की योजना बनाई जाए।
CTET के बिना शिक्षण पर रोक
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि NCTE को एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर हलफनामे के रूप में कोर्ट में पेश करनी होगी। आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती और मौजूदा शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसके तहत बिना CTET पास किए कोई भी शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा सकेगा।
Supreme Court Decision on CTET Eligibility: योग्य शिक्षकों की अनिवार्यता
कोर्ट ने कहा कि नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी शिक्षकों को CTET पास करना होगा। जिन शिक्षकों ने NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड या शिक्षण संबंधी डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है, उन्हें निर्धारित समय में यह योग्यताएं हासिल करनी होंगी। इसके बाद ही वे CTET परीक्षा में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे।
जनहित याचिका पर फैसला
यह आदेश गैर-सरकारी संगठन ‘जस्टिस फॉर ऑल’ द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों खगेश बी. झा और शिखा शर्मा बग्गा ने दलील दी कि NCTE ने 2010 की अधिसूचना में छूट देकर शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता को कमजोर किया था। हाईकोर्ट ने इसे छात्रों के भविष्य के लिए खतरनाक बताते हुए CTET को अनिवार्य कर दिया।
अगली सुनवाई 14 मई 2025 को
हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह निर्णय बच्चों के हित में लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी, जब NCTE अपनी कार्ययोजना कोर्ट में पेश करेगा।
CTET परीक्षा और उसके नियमों से जुड़े सभी अपडेट के लिए CTET.nic.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।