सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एक-दो दिनों के मेडिकल अवकाश के लिए अब मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं

Spread the love

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को एक या दो दिनों के मेडिकल अवकाश (ML) के लिए अब चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश कर्मचारियों के हित में और उनके कार्य जीवन को आसान बनाने के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारी जब एक या दो दिनों का अवकाश लेते हैं, तो उन्हें चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता से मुक्त किया गया है।

यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो छोटी-मोटी बीमारियों या अन्य कारणों से अचानक अवकाश लेते हैं। इससे कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त कानूनी या प्रशासनिक दवाब के, अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण अवकाश लेने की सुविधा मिल सकेगी।

संभल बीएसए का लेटर और आरटीआई के माध्यम से स्पष्टीकरण:

संभल (उत्तर प्रदेश) बीएसए (बीएसए) का एक महत्वपूर्ण पत्र भी इस संबंध में सामने आया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एक दिन के मेडिकल अवकाश के लिए चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र के अनुसार, एक दिन के मेडिकल अवकाश के लिए किसी डॉक्टर का प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा, बशर्ते यह अवकाश केवल एक-दो दिन के लिए लिया जाए।

यह आरटीआई जवाब यह दर्शाता है कि कर्मचारी अपनी छोटी बीमारियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्यवाही के अवकाश ले सकते हैं।

Leave a Comment